यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की अपराध-मुक्त नीति के अंतर्गत की गई है।
जागरण संवाददाता, बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो गैंगलीडरों की लगभग 14.10 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की अपराध-मुक्त नीति के अंतर्गत की गई है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में गैंगलीडर तैयब खान, जो बसारिखपुर का निवासी है, की गतिविधियों की जांच की गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जांच में यह सामने आया कि वह गोवंशीय पशुओं की तस्करी, चोरी और लूट जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अपराध से अर्जित धन से उसने तीन वाहन, जिसमें बोलेरो, पिकअप और बाइक शामिल हैं, खरीदे थे।
दूसरी ओर, कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज एक अन्य मामले में गैंगलीडर दीपक तिवारी, जो बहुआरा, बहादुरपुर का निवासी है, की पहचान हुई है। उसने चोरी और लूट से प्राप्त धन से एक पल्सर बाइक खरीदी थी। जिलाधिकारी ने इस बाइक को भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं।
इस कार्रवाई के पीछे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश हैं, जिससे क्षेत्र में खलबली मची हुई है। यह कदम अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उठाया गया है, ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे।
गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई न केवल अपराधियों को सख्त संदेश देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रशासन अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए गंभीर है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को उनके कृत्यों का उचित दंड मिल सके।
इस संदर्भ में, स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। प्रशासन का यह प्रयास निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा।
बलिया में गैंगलीडरों की अवैध संपत्ति जब्त करने की यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की दृढ़ता को दर्शाती है। यह न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगी, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करेगी। |