पुलिस के अनुसार ये सभी मामले संपत्ति से जुड़े घोटाले से संबंधित है।
जागरण संवाददाता ,श्रीनगर। कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भूमि धोखाधड़ी मामले में चार आरोपियों - शब्बीर अहमद गनी, बशीर अहमद गनी, जावेद अहमद हकाक (तत्कालीन पटवारी) और एक मृतक पटवारी - के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपियों के खिलाफ फर्जी भूमि दस्तावेज तैयार करने और भोले-भाले खरीदारों को धोखा देने में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
सीबीके के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह मामला कई पीड़ितों द्वारा दायर संयुक्त शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने दलालों के माध्यम से 8 कनाल जमीन खरीदी थी। इसमें से 4 कनाल जमीन खसरा संख्या 92 के तहत एक शिकायतकर्ता के नाम पर, 2 कनाल खसरा संख्या 99 के तहत दूसरे शिकायतकर्ता के नाम पर और शेष 2 कनाल तीसरे शिकायतकर्ता के पिता के नाम पर हस्तांतरित दिखाई गई थी।
आरोपियों ने साजिश रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए
कथित हस्तांतरण के बावजूद, कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। बाद में सत्यापन से पता चला कि दलालों द्वारा साझा किए गए नंबर जाली और मनगढ़ंत थे। जांच के दौरान, उन्होंने बताया कि श्रीनगर के ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में यह बात सामने आई कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर फर्जी जमीन के दस्तावेज तैयार किए और शिकायतकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि लेन-देन असली हैं।
ऐसा करके उन्होंने 25 लाख रुपये की ठगी की, जिससे पीड़ितों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि जांच में धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले हैं। इसके बाद न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया है।
ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराधों से नागरिकों की रक्षा करने और पेशेवर और गहन जांच के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। |