घर में शोरूम चला रहे हैं तो पास कराएं नया नक्शा, यूपी के शहर में 125 लोगों को दिए नोटिस

Chikheang 2025-10-5 22:06:24 views 1022
  प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।





जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने नए बिल्डिंग बायलाज के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति यदि अपने आवासीय मकान में शोरूम, दुकान, कार्यालय या अन्य किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित कर रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से कंपाउंडिंग के शुल्क जमा करके नया नक्शा पास कराना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आवासीय मकानों में व्यवसाय को वैध बनाने के लिए एमडीए का अभियान

पहले चरण में एमडीए ने कांठ रोड स्थित रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, आशियाना और मधुबनी कालोनियों के सर्वे कराकर ऐसे 125 मकान मालिकों को नोटिस जारी करके बुलाया है। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एमडीए का यह कदम शहर की योजना व्यवस्था को नियंत्रित करने और अनियंत्रित व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने की दिशा में बड़ा प्रयास है।


रामगंगाविहार, दीनदयालनगर, आशियाना और मधुबनी का सर्वे हुआ शुरू

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने माडल भवन उपविधि 2025 और मॉडल जोनिंग रेगूलेशन उपविधि 2025 के तहत शहर की आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कई कालोनियों में मकानों को अनियंत्रित तरीके से व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।



एमडीए ने सर्वे का काम पहले चरण में कांठ रोड स्थित रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, आशियाना और मधुबनी कालोनी में शुरू किया है। मकान मालिकों से उनके मकानों में व्यवसायिक गतिविधियों का ब्यौरा जुटाकर सूची बनाई जा रही है।
एमडीए सचिव ने दी ये जानकारी

एमडीए सचिव अंजूलता का कहना है कि नए माडल बिल्डिंग बायलाज के मुताबिक घर को व्यवसायिक इस्तेमाल करने वाले लोगों को नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करके कंपाउंडिंग राशि जमा करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियों को वैध और नियंत्रित किया जा सकेगा

एमडीए अधिकारियों के अनुसार इस कदम से कॉलोनियों में जीवन स्तर बनाए रखने के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों को वैध और नियंत्रित किया जा सकेगा। नियमों के अनुसार, अगर कोई मकान मालिक कंपाउंडिंग या नक्शा पास कराने में लापरवाही करता है तो एमडीए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। यह कदम न केवल नियोजित विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि शहर के नागरिकों के हित में भी है। सभी आवंटियों और मकान मालिकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मॉडल भवन और जोनिंग नियमों का पालन करें।



अनियमित व्यवसाय को वैध बनाना और शहर के नियोजित विकास को बनाए रखना अब उनकी जिम्मेदारी भी बन गई है। एमडीए के सर्वे और कार्रवाई अभियान के तहत अगले कुछ महीनों में शहर की तमाम आवासीय कॉलोनियों में मकानों का विवरण तैयार किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।


बाजार में बदले कॉलोनियाें के मुख्य मार्ग

एमडीए की स्थापना 29 मार्च 1981 को उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य मुरादाबाद शहर के सुनियोजित और समग्र विकास को सुनिश्चित करना था। एमडीए ने सबसे पहले देव विहार कॉलोनी की स्थापना की और इसी में अपना कार्यालय भी बनाया। इसके बाद कबीर नगर, रामगंगा विहार प्रथम, द्वितीय, दीनदयाल नगर, आशियाना, मधुबनी, नवीनगर, आवंतिका, कांशीराम नगर, आजाद नगर, ट्रांसपोर्टनगर, नया मुरादाबाद, हिमगिरी कॉलोनी, एकता विहार उत्तरी और दक्षिणी, सीतापुरी और मानसरोवर जैसी आवासीय कॉलोनियों का विकास किया।



एमडीए की इन कॉलोनियों में कई आवंटी अपने घर या प्लाट बेच चुके हैं। इसके साथ ही अधिकतर कॉलोनियों में मकानों का व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए मधुबनी और दीनदयाल नगर में मुख्य मार्गों के किनारे मकानों में शोरूम, रेस्टोरेंट, अस्पताल और शादी हाल जैसी गतिविधियां अनियंत्रित तरीके से चल रही हैं। इस अनियंत्रित व्यवसाय ने कॉलोनियों के मुख्य मार्गों को बाजार में बदल दिया है।




आंखें बंद करे रहे एमडीए के अवर अभियंता

पूर्व में एमडीए के अवर अभियंता और अधिकारी इस पर नजरअंदाज़ करते रहे, जिससे हद तक लोगों का हौसला बढ़ा और अनियंत्रित व्यवसाय बढ़ता गया। अब योगी आदित्यनाथ सरकार की मॉडल भवन उपविधि 2025 और जोनिंग रेगूलेशन के तहत इसे वैध और नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। मॉडल भवन उपविधि 2025 के तहत 18 और 24 मीटर चौड़े मुख्य मार्गों पर बने घरों में व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है।


कंपाउंडिंग कर नक्शा पास कराना अनिवार्य है

मकान मालिकों को कंपाउंडिंग कर नक्शा पास कराना अनिवार्य है। वहीं, माडल जोनिंग रेगूलेशन उपविधि 2025 ने शहर के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित किया है। इन नियमों का पालन न करने वाले मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले चरण में कांठ रोड की रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, आशियाना और मधुबनी कॉलोनियों के सवा सौ लोगों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि नक्शा पास कराकर कंपाउंडिंग राशि जमा कराई जाए। इसके बाद एमडीए सभी कॉलोनियों का सर्वे करेगा और अनियमित व्यवसाय पर कार्रवाई की जाएगी।




नए मॉडल बायलाज से मिला अवैध को वैध करने का मौका

माडल भवन उपविधि 2025 के तहत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने शहर की आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियों को वैध बनाने का प्रावधान किया है। इसके तहत 18 और 24 मीटर चौड़े मुख्य मार्गों पर बने घरों में अब व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दी गई है। मकान मालिकों को कंपाउंडिंग कराकर नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा।

उपविधि का उद्देश्य अव्यवस्थित व्यवसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, नियोजित विकास को बढ़ावा देना और एमडीए की आय बढ़ाना है। मॉडल जोनिंग रेगूलेशन उपविधि 2025 के माध्यम से एमडीए ने शहर में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित किया है। इसके तहत आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियों की वैधता सुनिश्चित की जाती है, साथ ही नए निर्माण के लिए मापदंड और मार्गदर्शन तय किए गए हैं। उपविधि का उद्देश्य अव्यवस्था रोकना, शहरी नियोजन को मजबूत करना और कॉलोनियों में जीवन स्तर बनाए रखना है। इसके तहत नक्शा पास कराना अनिवार्य है और अनधिकृत व्यवसाय पर प्रतिबंध या कंपाउंडिंग शुल्क लागू किया है।









एमडीए ने आवासीय क्षेत्रों में अव्यवस्था को रोकने के लिए अपनी कॉलोनियों का सर्वे कराना शुरू किया है। सभी वैध कॉलोनियां का सर्वे होगा। नए बिल्डिंग बायलाज के तहत अब मकान मालिक अपने घरों में व्यवसायिक गतिविधियों को वैध रूप से चला सकते हैं, बशर्ते कंपाउंडिंग कराकर नक्शा पास कराएं। हम सर्वे करा रहे हैं। करीब सवा सौ लोगों को कंपाउंडिंग कराने को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। पहले कंपाउंडिंग कराने का मौका दिया जाएगा। कंपाउंडिंग नहीं कराने वालों पर कार्रवाई होगी। अंजूलता, सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
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