cy520520 • 2025-12-9 07:07:16 • views 1227
झारखंड विधानसभा
राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता है। यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है। भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कार्मिक विभाग ने यह जवाब दिया है। हालांकि यह प्रश्न सोमवार को सदन में नहीं आ सका। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जवाब में कहा गया है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अधिनियम, 2001 में राज्य की महिलाओं को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रविधान किया गया है।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए महिलाओं के लिए पद आरक्षित
इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार कतिपय श्रेणी के पदों में महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाता है। जैसे, झारखंड पुलिस, कक्षपाल, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।
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