30 नवंबर तक बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को भी ओटीएस का लाभ।
जागरण संवाददाता, अमेठी। एक दिसंबर से बिजली विभाग की ओर से एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है, जिसके तहत 31 मार्च के पहले कभी बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब योजना में परिवर्तन किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
एक अप्रैल से 30 नवंबर तक बिजली का बिल न जमा करने या आंशिक रूप रूप से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी छूट प्रदान की जाएगी। ये उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन 11 दिसंबर से कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बिजली के बकाएदारों के लिए शासन की ओर से अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बकाएदारों का बकाया बिजली बिल भुगतान करने और सरचार्ज के साथ मूल बिजली बिल पर भी छूट देने के लिए एक दिसंबर से तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना की घोषणा की है, जिसमें अब छोटे बकाएदारों को भी शामिल किया गया है, इसका सीधा लाभ जिले के एक बड़ी आबादी को मिलेगा। जिन्होंने एक अप्रैल से 30 नवंबर तक कोई भुगतान नहीं किया या आंशिक रूप से किया उन्हें भी योजना के तहत लाभ दिलाया जाएगा।
ओटीएस के तहत 1.56 लाख उपभोक्ताओं को मिली थी राहत
31 मार्च के पहले बिजली का भुगतान न करने वाले एक लाख 56 हजार बकाएदार उपभोक्ताओं का ब्याज व मूलधन सहित 322 करोड़ की छूट प्रदान की गई थी। नई व्यवस्था के तहत अब इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही सरकार भारी भरकम बिजली बिल व सरचार्ज में छूट प्रदान करने जा रही है।
जिले में उपभोक्ताओं की संख्या खंड वार
- गौरीगंज : 01,05,875
- अमेठी : 81,018
- तिलाेई : 80,259
- जगदीशपुर : 71,674
ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने एक अप्रैल के बाद बिजली का बिल नहीं जमा किया था या कुछ धनराशि का भुगतान कर दिया था, जिस कारण वे ओटीएस योजना का लाभ पाने से वंचित हो गए थे। उनके लिए नई व्यवस्था की गई है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं का एक अप्रैल से 30 नवंबर तक बिजली बिल बकाया है, उनको भी योजना में शामिल किया गया है। 11 दिसंबर से वह भी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
-अरुण कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, अमेठी। |