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AAP विधायक को दिल्ली HC से मिली राहत, दफ्तर खाली करने के आदेश पर लगी रोक

LHC0088 2025-12-7 01:38:04 views 1267
  

मुकेश कुमार अहलावत के कार्यालय पर किसी तरह की कार्रवाई से फिलहाल रोक लग गई है।  



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश कुमार अहलावत के कार्यालय पर किसी तरह की कार्रवाई से फिलहाल रोक लग गई है। विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बेदखली आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुनवाई के दौरान विधायक अहलावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम नारायण ने दलील दी कि उनका मुवक्किल बिना किसी अधिकार का त्याग किए, अपनी बात विस्तार से रखने के लिए एक ताजा प्रजेंटेशन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को देना चाहते हैं। अदालत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया।

बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी गत 19 नवंबर को आप विधायक के शनि बाजार रोड स्थित कार्यालय को खाली कराने के लिए पहुंचे थे। इस कार्रवाई के दौरान हंगामा खड़ा हाे गया था। बाद में अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। आप विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि यह कार्यालय विधानसभा की ओर से आवंटित किया गया था।

इस बाबत अधिसूचना भी जारी हुई थी। जबकि, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गत सात नवंबर को जारी किए गए नोटिस में इस जगह को आंगनबाड़ी परियोजना का हिस्सा बताया गया और इसे सात दिन के भीतर खाली करने को कहा था।
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