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अमेरिका में जन्म लेने वालों को नहीं मिलेगी अमेरिकी नागरिकता? ट्रंप के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

cy520520 2025-12-6 21:07:28 views 484
  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। फाइल फोटो



वाशिंगटन, रायटर्स। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप का यह निर्देश आव्रजन (Immigration) पर अंकुश लगाने के उनके प्रयासों का एक विवादास्पद हिस्सा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायाधीशों ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ न्याय विभाग की अपील पर विचार किया, जिसने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया था। इस आदेश में ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि वे अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें।
क्या था ट्रंप का आदेश?

ट्रंप के आदेश के अनुसार, अगर उनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी (जिसे ग्रीन कार्ड धारक भी कहा जाता है) नहीं है, तो उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रंप की नीति अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन और जन्मजात नागरिकता के अधिकारों को संहिताबद्ध करने वाले संघीय कानून का उल्लंघन करती है। यह निर्देश उन माता-पिता और बच्चों द्वारा दायर एक सामूहिक मुकदमे में दिया गया था, जिनकी नागरिकता खतरे में है।
कब आएगा फैसला?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अभी दलील सुनने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। अगले साल जून के आखिर तक अदालत ट्रंप के इस आदेश पर फैसला सुना सकती है।

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