संवाद सूत्र, मढ़न। असमाेली थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने धमकी दी। शिकायत के बाद भी थाने में कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। जिसके बाद चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर गहरा निवासी सावरी बेगम ने बताया कि उनके ससुर असगर अली की वर्ष 2014 में मौत हो गई है। बताया कि उनके द्वारा वर्ष 1995 में खरीदी गई 770 वर्ग मीटर जमीन पर वर्षों से उनका ही कब्जा है। इसी जमीन में उसका पक्का मकान भी बना हुआ है, जबकि कुछ हिस्सा खाली पड़ा है।
सावरी बेगम का कहना है कि कुछ जमीन गांव के ही अख्तर हुसैन को बेच दी थी। बताया कि अख्तर हुसैन की मृत्यु के बाद उनके बेटे मोबिन ने धोखे से उसकी खाली पड़ी जमीन को 17 जनवरी 2025 को अपने दामाद यूनुस खान के नाम दानपत्र करा दिया। बाद में यूनुस ने जमीन का बड़ा हिस्सा राेव कुमार को बेच दिया और शेष जमीन अपने भाई दिलशाद अली के नाम दान कर दी।
महिला को उन लोगों की बातचीत से पूरे मामले का पता चला। बताया कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ सितंबर 2025 में न्यायालय संभल में वाद दर्ज कराया गया। जिसकी अगली सुनवाई 28 नवंबर 2025 को हुई। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होते ही अभियुक्त उसे धमकाने लगे। सात अक्टूबर 2025 को चारों आरोपित मोबिन, हामिद, यूनुस खान और दिलशाद अली घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।
शोर सुनकर आसपास लोग पहुंचे तो सभी आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। आरोप है कि वह कई बार थाना असमोली गई, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी द्वारा भी कोई कार्रवाई न होने पर अब न्यायालय का सहारा लिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर माेबिन, हामिद, युनुस खान और दिलशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। |
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