deltin33 • 2025-12-5 00:09:37 • views 757
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अभिनेत्री सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच संपर्क करने में मदद करने का गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है। सेलिना के भाई भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और यूएई में गिरफ्तार करके उन्हें हिरासत में लिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सेलिना जेटली की अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए अच्छे कानूनी मदद की मांग की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विक्रांत ने बहन से मिलने से किया इन्कार
सुनवाई के दौरान सेलिना की भाभी की तरफ से पेश अधिवक्ता ने पीठ को सूचित करते हुए कहा, \“उन्हें विदेश मंत्रालय से जरूरी मदद मिली है और मैं अपने पति विक्रांत के संपर्क में हूं।\“ यह भी बताया कि उनकी मुवक्किल ने वीडियो काॅल की है और सप्ताह में एक बार वीडियो मीटिंग होती है। उन्होंने यह भी बताया कि विक्रांत ने फिलहाल अपनी बहन से संपर्क न करने की इच्छा जाहिर की है और यह मामला पूरी तरह से गैर-जरूरी है।
कोर्ट ने पूछा- भाई अपनी बहन से क्यों नहीं मिल रहा?
सुनवाई के दौरान पेश हुए एडिशनल साॅलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि जो हो सकता है, वह हो। उन्होंने विक्रांत की पत्नी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता से कहा कि उन्हें फिर से सोचना चाहिए कि भाई अपनी बहन सेलिना से बात क्यों नहीं करना चाहेगा।
अदालत में ताजा रिपोर्ट तलब
इस पर पीठ ने कहा कि एएसजी काॅन्सुलेट के अधिकारी से कहें जो विक्रांत से मिलने जाने वाले अधिकारी उसे यह समझाएं कि उसके पास सेलिना से संपर्क करने का विकल्प है। पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि अगले कुछ दिनों में काॅन्सुलर सेलिना से उनके भाई से संपर्क करने में मदद करें। अदालत ने मामले में ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
नियुक्त किया गया था नोडल ऑफिसर तो
वहीं, सुनवाई के दौरान सेलिना के वकील ने कहा कि नोडल ऑफिसर तो नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन पहले दो निर्देशों का पालन नहीं किया गया। वहीं, एएसजी ने कहा कि तीनों निर्देशों का पालन किया गया है। इस पर पीठ ने सेलिना की तरफ से पेश अधिवक्ता से पूछा कि क्या आपकी मुवक्किल अपने भाई से संपर्क कर पाई या नहीं? इस पर वकील ने कहा कि याची अपने भाई को काॅल नहीं कर पाई हैं।
काॅन्सुलेट को संपर्क करने में मदद करने का निर्देश
पीठ ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार जेल अधिकारियों से बात करके विक्रांत से आपको काॅल करवाने का इंतजाम करे? इस पर याची ने जवाब दिया कि यूएई एक टीएएम एप पर सर्विस देता है। एप डाउनलोड और एक्टिवेट करने के लिए हमें एक वैलिड एमिरेट्स आईडी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि याची अपने भाई से संपर्क करने की हकदार है और काॅन्सुलेट को संपर्क करने में मदद करने का निर्देश दिया जाता है।
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