नैनीताल हाई कोर्ट।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की छह दिसंबर को प्रस्तावित प्रांतीय सिविल सेवा, उच्च अधीनस्थ सेवा आयोग की छह दिसंबर के प्रस्तावित पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है।
परिणाम फिर से करें जारी
हाई कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने आयोग को गलत सवाल को हटाते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करने व 2022 के रेगुलेशन के अनुसार मैरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
याचिका पर हुई सुनवाई
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हरिद्वार के कुलदीप सिंह राठी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में एक सवाल गलत पूछा गया था।
एक सवाल गलत तरीके से बनाया
आयोग की ओर से कोर्ट में माना कि ने सामान्य अध्ययन में एक सवाल गलत तरीके से बनाया गया था, जिसे हटा देना चाहिए था। कोर्ट ने भी कहा कि आयोग को यह सवाल हटा देना चाहिए था।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निरस्त किया पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम, संशोधित जारी
यह भी पढ़ें- 2016 बैच के PCS अधिकारी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों बने गुरदासपुर के ADC, लोगों से कर दिया ये बड़ा वादा |