राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पेड़ काटा तो देना होगा दस गुना अधिक जुर्माना (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में पेड़ काटने पर अब पहले के मुकाबले दस गुना अधिक जुर्माना देना होगा। अब तक पहली बार पेड़ काटने पर सौ रुपये और दूसरी बार काटने पर दो सौ रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। अब पहली बार पेड़ काटने पर एक हजार एवं दूसरी बार पेड़ काटने पर दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन-2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत तीन कानूनों में सजा के प्रविधान को हटाकर केवल जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। इसमें पानी एवं सीवरेज का दुरुपयोग शामिल है।
मालूम हो कि अब तक पानी की बर्बादी, सीवरेज लाइन में रुकावट डालने, बिना अनुमति सीवरेज लाइन से कनेक्शन जोड़ने पर अब तक जेल की सजा का प्रविधान था, लेकिन अब केवल अर्थदंड का प्रविधान किया गया है।
वन भूमि में मवेशी चराने पर छह माह की सजा और पांच सौ रुपये के जुर्माने का प्रविधान था। लेकिन अब सजा के प्रावधान को हटाकर केवल जुर्माना ही लगाने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले से उन आदिवासियों एवं ग्रामीणों को लाभ होगा जो अनजाने में मवेशी चराते हुए वन भूमि में प्रवेश करते थे। वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर पहले छह महीने की सजा का प्रविधान था, अब पांच हजार रुपये का जुर्माना ही लगाया जाएगा। |