जागरण संवाददाता, महराजगंज। पत्नी की हत्या के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कठोर निर्णय सुनाते हुए पनियरा थाना क्षेत्र के महुअवां शुक्ल खास निवासी राम अवतार उर्फ पिंटू को आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला जज अरविन्द मलिक ने मंगलवार को पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पत्रावली के अनुसार, नगर पंचायत पनियरा निवासी सूर्यमन चौहान ने वर्ष 2012 में अपनी बेटी की शादी राम अवतार से की थी। शादी के बाद से ही राम अवतार अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता रहा। स्वजन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला।
घटना 31 मार्च 2023 की रात की है, जब राम अवतार ने पत्नी को बुरी तरह पीटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के पिता सूर्यमन चौहान ने थाना पनियरा में तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपित ने न केवल पत्नी की हत्या की, बल्कि घटना को छिपाने और साक्ष्यों को मिटाने की भी कोशिश की।
पुलिस ने मामले में हत्या तथा साक्ष्य नष्ट करने के तहत आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान जिला जज अरविन्द मलिक ने अभिलेखीय साक्ष्यों, चिकित्सकीय रिपोर्ट, गवाहों के बयानों तथा जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी एवं बचाव पक्ष की दलीलों को विस्तार से सुना।
सभी तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने राम अवतार उर्फ पिंटू को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। |