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केंद्र के आदेश का बंगाल में पालन शुरू, वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड कर रही ममता सरकार

cy520520 2025-11-28 22:07:47 views 489

  

वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड कर रही ममता सरकार (फाइल फोटो)



राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ममता सरकार की पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक मामला और मदरसा शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों (DM) को निर्देश दिया है कि वे वक्फ संपत्तियों का ब्योरा केंद्र सरकार के \“UMID\“ यानी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना शुरू करें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक भरोसेमंद सूत्र ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अधिकारियों ने इस काम को केंद्र सरकार द्वारा तय की गई समयबद्ध अनुपालन (टाइम-बाउंड कम्प्लायंस) बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से छह दिसंबर तक सभी “बिना विवाद वाली“ वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने को कहा है, जिससे राज्य प्रशासन को तुरंत डेटा-एंट्री प्रोसेस शुरू करने के लिए कहा गया है।
कौन-सी संपत्ति डाली जाएगी?

एक अधिकारी ने कहा कि जिला अधिकारियों को भेजे गए संदेश में चार मुख्य निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपलोडिंग प्रोसेस समझाने के लिए इमाम, मुअज्जिन और मदरसा शिक्षकों के साथ बैठक करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि डीएम को बताया गया है कि पोर्टल में केवल बिना विवाद वाली संपत्ति ही डाली जानी हैं। सभी जिलों से कहा गया है कि जहां भी तकनीकी मदद  की जरूरत हो, वहां फैसिलिटेशन सेंटर यानी सुझाव केंद्र बनाएं। साथ ही, जिलों से यह पक्का करने को कहा गया है कि काम बिना किसी देरी के हो।
कई मुतवल्लियों ने की शिकायत

केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में वक्फ एक्ट, 1995 के कई नियमों में बदलाव किए थे। हालांकि इनमें से कुछ बदलाव अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, लेकिन राज्य सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि केंद्र के प्रस्तावित बदलावों को लागू करने पर कोई रोक नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य दिए गए समय के अंदर निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर है।

उन्होंने बताया कि बदले हुए नियमों के तहत बंगाल में 8,063 वक्फ एस्टेट के मुतवल्लियों को छह दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी रजिस्टर करनी होगी। हालांकि, कई जिलों के मुतवल्लियों ने बदलावों की घोषणा के बाद से राज्य वक्फ बोर्ड से सहयोग न मिलने की शिकायत की है।

राज्य के एक सीनियर अधिकारी ने चिंताओं को माना, लेकिन कहा कि प्रशासन के पास प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बदले हुए नियमों को लागू करने पर रोक नहीं लगाई है।
ममता बनर्जी ने क्या कहा?

डेडलाइन पास आने पर, अधिकारी ने बताया कि राज्य मशीनरी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा गया है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उनके दल के नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था और यहां तक कहने लगे थे कि वे कानून को लागू नहीं होने देंगे।

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