search

बदायूं: मिलावटखोरों की खैर नहीं! खाद्य विभाग ने पनीर, बर्फी और सरसों तेल के 16 मामलों में वसूले लाखों

deltin33 2025-11-28 00:08:38 views 913
  

प्रतीकात्‍क च‍ित्र



जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में कुछ दुकानदारों पर मिलावटखोरी का ऐसा चस्खा चढ़ गया है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी कर रहे हैं और इसका असर सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके बावजूद वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। पिछले दिनों जून में 16 मामलों के निस्तारण हुए और सभी में दुकानदारों पर 10 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। उनमें सबसे ज्यादा दूध और उससे बने पदार्थों में मिलावट पाई गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जून में 16 मामलों का निस्तारण हुआ। उनमें सबसे पहले पुलिस लाइन के सामने सीताराम पुत्र बाबूराम का खोया अधोमानक पाया गया। इससे उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हीं की दुकान से सोन पापड़ी का भी सैंपल लिया गया था, जो मिथ्याछाप पाया गया। इससे सोनपापड़ी में भी 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया। उनके अलावा कुंवरगांव में प्राइमरी स्कूल के नजदीक सुरेंद्र कुमार की दुकान से बर्फी का सैंपल लिया था। यह सैंपल भी अधोमानक पाया गया, जिससे दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया गया।

अलापुर के रूपामई निवासी सतीश चंद्र का दूध मिलावटी पाया गया। उस पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदर्शनगर सिविल लाइंस निवासी विपिन गुप्ता का खोया अधोमानक पाया गया। उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उनके अलावा अलापुर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर निवासी परवेंद्र यादव का मिश्रित दूध, बिनावर के मोहम्मदपुर ब्यौर निवासी फईम का अधोमानक पनीर और बिनावर के भिंदुलिया निवासी शिवकुमार का भी पनीर अधोमानक पाया गया। इससे तीनों लोगों पर 90-90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उझानी में फर्म केवी सेल्स और ग्रेटर नोएडा की फर्म टैरिसट्रिरियल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नमकीन अधोमानक पाई गई। इससे उझानी की फर्म पर 50 हजार और ग्रेटर नोएडा की फर्म पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इधर उसहैत में दिलीप विश्वास की बफीर् पर 60 हजार, बिसौली के ओमकिशन के दूध पर 90 हजार रुपये, रामपुर के इशरत अली पर बिना पंजीकरण के 10 हजार और दहगवां के भूपेंद्र कुमार पर पनीर पर 90 हजार रुपये का जुर्मार्ना लगाया गया है।
अधोमानक बेच रहे थे किशमिश, 50 हजार का जुर्माना

दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटौली निवासी विनीश कुमार गुप्ता पुत्र मोहनलाल किशमिश ही अधोमानक बेच रहे थे। जब उसका सैंपल लेकर जांच कराई गई तो वह अधोमानक पाई गई। इससे दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बागपत से लाकर बेच रहे थे घटिया गुड़

खाद्य विभाग की टीम ने बागपत से ले गए गुड़ का भी सैंपल लेकर जांच कराई तो उसका गुड़ अधोमानक पाया गया। बागपत जिले के थाना दोगट क्षेत्र के गांव बामनौली निवासी ओमी पुत्र बलजोर बदायूं में गुड़ लाकर बेच रहा था। उसे पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
टिकटगंज में भी पाया गया अधोमानक सरसों का तेल

शहर के टिकटगंज मुहल्ले में दिनेश चंद्र वैश्य पुत्र श्याम चरण वैश्य की दुकान पर भी सरसों का तेल अधोमानक पाया गया। जब उसकी जांच कराई तो इसकी पुष्टि हुई, जिससे उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

  


जून में रिस्तारण हुए मामलों की रिपोर्ट आ गई है। इसमें 16 दुकानदारों पर 10 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। अधिकतर सैंपल दूध, पनीर, खोया और सरसों के तेल के अधोमानक पाए गए थे। इससे लगातार खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच कराई जा रही है।

- सीएल यादव, सहायक खाद्य आयुक्त





यह भी पढ़ें- बदायूं में दलाली का हिसाब: \“तुम बंद कराओ, मैं खुलवाता हूं\“ - स्वास्थ्य विभाग ने एक हफ्ते में पलटा DM का आदेश!
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4610K

Credits

administrator

Credits
460113

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com