जमीन घोटाला मामले में आइएएस छवि रंजन ने वापस ली याचिका। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अवैध बिक्री के मामले में आरोपित आइएएस छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई।
बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का आग्रह किया। अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। छवि रंजन ने अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए मामले में ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उनकी ओर से कहा गया कि अब इस पूरे मामले को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। इसलिए उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
छवि रंजन ने अपनी याचिका में कहा था कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है, लेकिन ईडी की ओर से इस केस में ऐसा नहीं किया गया है।
इसलिए उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।
बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। |