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नैनीताल हाई कोर्ट से भाजपा नेता को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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नैनीताल हाईकोर्ट की तस्वीर।



जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका तथा मारपीट में जख्मी चालक की पत्नी नूरजहां की सुरक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी व रामनगर के एसएचओ सुशील कुमार कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि मांस प्रकरण में बीते दिवस दो और आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने एसएसपी व एसएचओ को मदन जोशी की कॉल डिटेल के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जोशी के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि एक व्यक्ति ने गलत सूचना दी थी। कोर्ट ने मदन जोशी की अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
अगली सुनवाई को पांच दिसंबर को

मदन का गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने जोशी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी भी प्रकट की। अगली सुनवाई को पांच दिसंबर की तिथि नियत की है।
पुलिस को शपथपत्र के साथ कॉल डिटेल पेश करने के निर्देश


सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में जोशी तथा नूरजहां की याचिकाओं पर सुनवाई की। नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में 23 अक्टूबर को कथित तौर पर गाड़ी में गौमांस मिलने की सूचना पर चालक नासिर की पिटाई की पिटाई कर दी।

इस मामले में नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। नूरजहां की तरफ से कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी की ओर से इंटरनेट मीडिया में धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही है।
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