नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया 4 दिसंबर से होगी शुरू।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। अगर, आप भी नर्सरी से लेकर कक्षा एक तक अपने बच्चे का निजी स्कूलों में दाखिले की योजना बना रहे हैं तो तारीखों को ध्यान से याद कर लें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नर्सरी से कक्षा एक लिए प्रवेश प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने सामान्य श्रेणी की 75 फीसदी सीटों (ओपन कैटेगरी) पर दाखिले से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अभिभावक 27 दिसंबर तक आनलाइन या आफलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकेंगे।
निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि आवेदन फार्म हर हाल में अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहना चाहिए। प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में स्कूल अभिभावकों से सिर्फ 25 रुपये ही ले सकेंगे।
निदेशालय के अनुसार इस वर्ष भी स्कूलों को अपने दाखिला मानक (एडमिशन क्राइटेरिया) और अंक विभाजन तय करने की छूट दी गई है, लेकिन इन्हें पारदर्शिता के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर 28 नवंबर तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। निजी स्कूल दाखिला प्रक्रिया सौ अंकों के प्वाइंट सिस्टम पर आधारित होगी। निर्धारित मानकों और उनके अंकों को स्कूल अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड व निदेशालय के पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे।
चयनित छात्रों की पहली सूची 23 जनवरी 2026 और दूसरी सूची 9 फरवरी 2026 को जारी होगी। प्रतीक्षा सूची और छात्रों को दिए गए अंक भी सार्वजनिक करने होंगे। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल किसी भी परिस्थिति में तय शेड्यूल में बदलाव नहीं कर सकते और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।
कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि कंप्यूटर से हो या पर्चियों के माध्यम से, यह अभिभावकों की मौजूदगी में ही आयोजित की जाएगी। ड्रा की तारीख की सूचना अभिभावकों को कम से कम दो दिन पहले ईमेल, नोटिस-बोर्ड और स्कूल वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। ड्रा की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी और सभी पर्चियों को बाक्स में डालने से पहले माता-पिता को दिखाया जाएगा। इसके अलावा, ओपन सीटों पर चयनित छात्रों की सूची और उनके अंकों का विवरण भी विभाग को भेजना होगा।
यह होगी आयु सीमा
दाखिले के लिए आयु 31 मार्च 2026 को आधार तिथि मानी जाएगी। बालवाटिका-1 (नर्सरी) में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन से चार वर्ष, केजी के लिए चार से पांच वर्ष और कक्षा एक के लिए छह से सात वर्ष निर्धारित की गई है।
- नर्सरी (बालवाटिका 1 / प्री-स्कूल 1) 3 वर्ष 4 वर्ष
- केजी 4 वर्ष 5 वर्ष
- कक्षा 1 5 वर्ष 6 वर्ष
दाखिले की महत्वपूर्ण तिथियां
क्रम संख्या विवरण निर्धारित तिथि
1
विभाग के मॉड्यूल में चयन मानदंड व अंक अपलोड करना
28 नवंबर 2025 (शुक्रवार)
2
प्रवेश प्रक्रिया का आरंभ और फॉर्म उपलब्ध होना
04 दिसम्बर 2025 (गुरुवार)
3
आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि
27 दिसम्बर 2025 (शनिवार)
4
ओपन सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण अपलोड करना
09 जनवरी 2026 (शुक्रवार)
5
प्रत्येक बच्चे को अंक (पॉइंट सिस्टम अनुसार) अपलोड करना
16 जनवरी 2026 (शुक्रवार)
6
प्रथम चयन सूची (वेटिंग लिस्ट सहित) व अंकों का प्रकाशन
23 जनवरी 2026 (शुक्रवार)
7
प्रथम सूची पर अभिभावकों की शंकाओं का समाधान (लिखित/ईमेल/मौखिक)
24 जनवरी 2026 (शनिवार) से 03 फरवरी 2026 (मंगलवार)
8
द्वितीय चयन सूची (वेटिंग लिस्ट सहित) व अंकों का प्रकाशन
09 फरवरी 2026 (सोमवार)
9
द्वितीय सूची पर अभिभावकों की शंकाओं का समाधान (लिखित/ईमेल/मौखिक)
10 फरवरी 2026 (मंगलवार) से 16 फरवरी 2026 (सोमवार)
10
यदि आवश्यक हो तो अगली चयन सूची जारी करना
05 मार्च 2026 (गुरुवार)
11
प्रवेश प्रक्रिया का समापन
19 मार्च 2026 (गुरुवार)
ये दस्तावेज रखें तैयार
- राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड, जो माता या पिता के नाम पर हो और जिसमें बच्चे का नाम शामिल हो।
- बच्चे या उसके माता-पिता का डोमिसाइल प्रमाणपत्र।
- माता-पिता में किसी भी एक का वोटर आई-कार्ड।
- बिजली बिल, एमटीएनएल टेलीफोन बिल, पानी का बिल या पासपोर्ट, जो माता-पिता या बच्चे के नाम पर हो।
- माता-पिता में से किसी एक के नाम पर जारी आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड।
दिल्ली के सभी जिलों में मानिटरिंग सेल का गठन
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक जिले में संबंधित उप निदेशक की अध्यक्षता में मानिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल सुनिश्चित करेगी कि सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल अपने प्रवेश मानदंड और अंक निर्धारण प्रणाली को निर्धारित समयसीमा के अनुसार निदेशालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
साथ ही स्कूल उन निरस्त मानदंडों को लागू न करें जिन्हें उच्च न्यायालय ने WP(C)-448/2016 में रद्द किया था। मानिटरिंग सेल यह भी देखेगी कि स्कूल ओपन सीटों के सभी आवेदकों का विवरण, दिए गए अंक और चयनित बच्चों की सूची DoE वेबसाइट पर समय पर उपलब्ध कराएं। |