सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल, यूपी समेत अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विभिन्न राज्यों में SIR की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नेताओं की नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण याचिका
केरल में SIR को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में लोकल बॉडी के चुनाव भी होने हैं और इसलिए, इस मामले में जल्द विचार किया जाना जरूरी है.
केरल की याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई
बेंच ने निर्देश दिया कि केरल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को लिस्ट किया जाएगा और दूसरे राज्यों में इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।
टॉप कोर्ट पहले से ही उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें पूरे भारत में SIR करने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती दी गई है।
11 नवंबर को, टॉप कोर्ट ने DMK, CPI(M), पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिकाओं पर पोल पैनल से अलग-अलग जवाब मांगे थे, जिनमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR को चुनौती दी गई थी। |