cy520520 • 2025-11-21 01:09:11 • views 931
भारतीय जहाजों के लिए आव्रजन प्रणाली रद। (फोटो- एएनआई)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के तटीय इलाकों में कार्यरत भारतीय नाविकों को राहत देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो दशक पुरानी आव्रजन प्रणाली को गुरुवार को खत्म कर दिया। गृह मंत्रालय ने भारतीय झंडे वाले जहाजों, उनके चालक दल के लिए कोस्टल साइन-ऑन और साइन-ऑफ सिस्टम और शोर लीव पास (एसएलवी) प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पहले नाविकों को भारतीय बंदरगाहों के बीच आवागमन के बावजूद अंतरराष्ट्रीय आव्रजन मंजूरी जैसी पेचीदा कागजी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा नाविक को जहाज से उतरने और किनारे पर जाने (शोर लीव) के लिए आव्रजन पास (एसएलपी) की जरूरत होती थी। इन दोनों प्रक्रियाओं को खत्म करने का फैसला कर सरकार ने नाविकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार भारत के नाविकों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे नाविकों को सशक्त बनाने की दिशा में गृह मंत्री अमित शाह के निर्णायक नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है।
इससे पहले हर क्रू मेंबर को हर 10 दिन में अपना एसएलपी लेने और रिन्यू कराने के लिए खुद इमिग्रेशन कार्यालय जाना पड़ता था। यह मानते हुए कि ये जहाज विशेष रूप से भारत में ही संचालित होते हैं गृह मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया।
मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी संदेश में कहा गया, पोत परिवहन मंत्रालय से अनुरोध है कि वे संबंधित अधिकारियों को भारतीय झंडे वाले तटीय जहाजों के क्रू का रिकार्ड और डाटा रखने का निर्देश दें।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ) |
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