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Voter Id: सरेंडर करना होगा दूसरा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, सूची से भी हटेगा नाम

Chikheang 2025-11-20 18:07:26 views 859
  

सांकेतिक तस्वीर।  



जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आपके पास दो फोटोयुक्त पहचान पत्र हैं या फिर दो बूथों में आपका नाम है तो एक बूथ से नाम हटवाने के लिए निर्धारित फार्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को देना होगा।

फोटोयुक्त पहचान पत्र सरेंडर करना होगा। दो साल में 50 हजार डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। अब एक बार फिर से चार दिसंबर तक अभियान चल रहा है।

निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाया जा रहा है। उधर, सूरसदन प्रेक्षागृह में आगरा उत्तरी सहित चार विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। अभियान में किन-किन बातों का ध्यान रखना है। इसका पाठ पढ़ाया गया।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नौ विधानसभा क्षेत्रों में 35.99 लाख मतदाता हैं। यह मतदाता 3696 बूथों में हैं। निर्वाचन आयोग के आदेश पर एक साल में दो से तीन बार अभियान चलाया जाता है। मगर, 22 साल के बाद पहली बार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

3696 बीएलओ घर-घर जा रहे हैं और मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। सभी मतदाताओं से निर्धारित गणना प्रपत्र भरवाया जाएगा। एक बीएलओ एक घर में तीन बार जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि एक मतदाता का एक ही जगह नाम होगा।

ऐसे मतदाता जिनके दो जगह नाम हैं। फौरन एक जगह से नाम हटवाना होगा। बीएलओ सत्यापन के दौरान इसे लेकर सवाल भी पूछेंगे।

उधर, सूरसदन प्रेक्षागृह में आगरा उत्तरी, दक्षिणी, आगरा कैंट और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर कार्रवाई होगी। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फार्म-छह भरवाया जाएगा।  

  
एक बूथ में होंगे 1200 मतदाता

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए कहा कि बूथों को लेकर समय सारिणी तय हो गई है। 10 नवंबर तक बूथों को लेकर दावे एवं आपत्तियां मांगे गए हैं। 18 को अहम बैठक होगी।

21 नवंबर को प्रस्ताव बनाकर आयोग को भेजा जाएगा। डीएम ने कहा कि एक बूथ में 1200 मतदाता होंगे। जल्द ही जिले में 241 बूथ बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता के घर से पोलिंग स्टेशन दो किमी से दूरी नहीं होना चाहिए। इससे मतदाताओं को सहूलियत रहेगी।
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