व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ी तेलुगु अभिनेता की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने की मांग से जुड़ी तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन की तस्वीरों, नाम और वीडियो के अवैध इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि नागार्जुन के नाम, छवि व समान व्यक्तित्व का उपयोग आम जनता के बीच भ्रम और धोखा पैदा करना होगा।
पीठ ने कहा कि इससे याची के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार को भी खतरा होता है। इसके साथ ही अदालत ने नागार्जुन के नाम और छवि के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी।
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इसके साथ ही नागार्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले यूआरएल को ब्लाॅक करने का भी आदेश दिया।
नागार्जुन ने चिंता व्यक्त की थी कि इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की गई सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं में उनकी छवि के अनधिकृत उपयोग के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।
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