यीडा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर होगी FIR, सीईओ ने आदेश से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप_deltin51

cy520520 2025-10-1 16:36:05 views 1254
  यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह ने डिप्टी कलेक्टर को आदेश दिए हैं।





जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में सक्रिय कॉलोनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने डिप्टी कलेक्टर को आदेश दिए हैं। यीडा संबंधित जिलों की पुलिस से कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आग्रह करेगा। इसके साथ ही शासन स्तर से कार्रवाई के लिए भी पत्र भेजा जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यीडा क्षेत्र में बढ़ रही अवैध कॉलोनी को देखते हुए सीईओ ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यीडा क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने के बाद बड़े पैमाने पर कॉलोनाइजर सक्रिय है। प्राधिकरण से कम कीमत पर भूखंड का झांसा देकर कॉलोनाइजर लोगों की जमा पूंजी लूट रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर से लेकर आगरा तक सभी जिलों के अधिसूचित क्षेत्र में कॉलोनाइजर की सक्रियता बनी हुई है।


अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी नहीं खरीदने की अपील

अवैध कॉलोनी में भूखंड खरीदकर निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण कार्रवाई करता है तो परेशान लोग जिला प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। मंगलवार को भी कुछ महिलाएं यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह के पास पहुंची।

महिलाओं ने कहा कि उन्होंने झाझर में बन रही कॉलोनी में भूखंड खरीदा था, लाखों रुपये भूखंड खरीदने में खर्च कर दिए, निर्माण करने पर प्राधिकरण ने उसे तोड़ दिया। महिलाओं ने यीडा सीईओ को कॉलोनाइजर का ब्रोशर भी दिया।patna-city-general,Patna News,Patna Latest News,Patna News in Hindi,Patna Samachar, Patna News,Patna Latest News,Patna News in Hindi,Patna Samachar,Durga Puja safety,Dussehra safety guidelines,Children unattended at fair,Patna district administration,Festival safety measures,Emergency contact numbers,Bihar news   



सीईओ ने महिलाओं से कहा कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करने पर रोक है। भूखंड आवंटन व निर्माण की स्वीकृति केवल प्राधिकरण का अधिकार है। सीईओ ने अवैध कॉलोनी में जमीन क्रय न करने का अपील करते हुए डिप्टी कलेक्टर को आदेश दिया कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ संबंधित जिले में एफआईआर दर्ज कराएं।

सोशल मीडिया के जरिये अवैध कॉलोनी का प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने एवं सप्ताहांत में अवैध कॉलोनी में क्रय विक्रय के लिए शिविर लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए। सीईओ का कहना है कि एफआईआर दर्ज कराकर कॉलोनाइजर के की गिरफ्तारी के लिए संबंधित जिलों की पुलिस से आग्रह किया जाएगा। इसके साथ ही शासन से एसआइटी गठित कर कार्रवाई के लिए भी अनुरोध किया जाएगा।


कॉलोनाइजर चालाकी से बुन रहे जाल

यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर अपने काम को बड़ी चालाकी से अंजाम दे रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस सबूत आसानी से न मिल सकें। कॉलोनाइजर किसानों को लालच देकर उनके साथ समझौता कर लेते हैं। किसान को जमीन की तय रकम देकर उस पर अवैध कॉलोनी काटते हैं। लेकिन जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं कराते।

कॉलोनी में भूखंड विकसित कर उसकी रजिस्ट्री सीधे किसान से क्रेता के नाम पर कराता हैं। इससे क्रेता व विक्रेता में किसान और खरीदार का नाम दर्ज होता है, कॉलोनाइजर अपना मुनाफा लेकर निकाल जाते हैं। कॉलोनी में सुविधाओं के नाम पर सड़क, स्ट्रीट लाइट लगा दी जाती है। रेरा पंजीकरण भी नहीं कराया जाता। कॉलोनी प्राधिकरण से स्वीकृत होने का झांसा खरीदार को दिया जाता है।

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