अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट बढ़ने लगी है जो चिंताजनक है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपित की अग्रिम जमानत अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने खारिज कर दी। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट बढ़ने लगी है जो चिंताजनक है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस पर रोक लगाने के लिए राज्य को एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए जो आपत्तिजनक पोस्ट पर आवश्यक कार्रवाई करें। सुनील सिंह निवासी रौनापार ने थाना रौनापार में छह नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि शेख ओसामा रफत उर्फ मोहम्मद ओसामा निवासी चांदपार थाना जीयनपुर ने सगड़ी की पूर्व विधायक के नाम पर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी किया है।
जिससे आम जनमानस में काफी रोष व्याप्त है और इस तरह की टिप्पणी से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। इसी मामले में आरोपित शेख ओसामा ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका सहायक शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र सिंह तथा अभय दत्त गोंड ने प्रबल विरोध किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि यह आपत्तिजनक पोस्ट एक महिला के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे मामलों में सुनवाई के समय विशेष सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है। अदालत ने समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शेख ओसामा रफत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया। |