search

SIR in UP: वर्तमान में मतदाता हैं तो भरें गणना फॉर्म, नौ दिसंबर तक देन होगी ये आईडी

LHC0088 2025-11-18 20:08:12 views 1066
  

वर्तमान में मतदाता हैं तो भरें गणना फॉर्म।



जागरण संवाददाता, बलरामपुर। विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान तेजी से चल रहा है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर दस्तक दे कर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। 2003 की मतदाता सूची में यदि वोटर का नाम नहीं है, लेकिन वर्तमान सूची में उसका नाम है तो वह भी गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करके दें। 2003 की सूची में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी यदि वोटर रहे होंगे तो उनके नाम से मैपिंग की जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद ही ऐसे वोटरों को नौ दिसंबर को मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पहचान पत्र (आईडी) देने की नोटिस दी जाएगी। जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। नोटिस के बाद दी गई 11 आईडी में से कोई एक न प्रस्तुत करने पर ही मतदाता सूची से नाम हटेगा।

नायब तहसीलदार अभिनव चौहान ने गणना प्रपत्र दिखाते हुए बताया कि बहुत लोग है जो 2003 में वोटर नहीं थे। उसके बाद वह वोटर बने है। ऐसे लोग भी गणना प्रपत्र भर के बीएलओ को दें। प्रपत्र में कुछ जानकारी वैकल्पिक रूप में मांगी गई है। जैसे माता-पिता का मतदाता नंबर आदि। इसकी जानकारी नहीं है तो न भरें।

बताया कि महिला की शादी हो गई है तो उसे अपने माता-पिता का विवरण देना होगा। पति का नहीं भरना है। परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है और यहां वोटर है। वर्तमान समय में मौजूद नहीं है तो उसका प्रपत्र अभिभावक भरकर हस्ताक्षर करके दे सकते हैं। उसमें संबंध का जिक्र करना होगा।

गणना प्रपत्र में कोई ऐसी जानकारी नहीं मांगी गई है जिसको लेकर मतदाता परेशान हो। गणना प्रपत्र में जो जानकारी जानते हो उसे भरकर बीएलओ के देदें। बीएलओ उसे एप पर अपलोड कर देगा।
बीएलओ को हो रही दिक्कत

गणना प्रपत्र भरने में उनको ऑनलाइन जानकारी लेने में नेटवर्क तो कभी बूथ संख्या बगल के विधानसभा में दिखने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को बीएलओ तहसील स्तर पर बने निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सुधार करने का तरीका पूछते हैं।

गणना प्रपत्र भरने में मतदाताओं को किसी तरह का भ्रम न रहे। इसकी भी जानकारी दी जाती है। गणना प्रपत्र वितरण में एक परिवार के सभी मतदाताओं का नहीं मिला है। इसको लेकर भी बीएलओ और मतदाता दोनों परेशान हो रहे हैं।
यह हैं 11 विकल्प

जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं या कॉलेज, विश्वविद्यालय से जारी पढ़ाई का प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के अभिलेख, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो) में से कोई एक दे सकते हैं। यह आइडी जिन मतदाताओं को आइडी देने की नोटिस जारी की जाएगी। उनको ही देनी होगी।
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1410K

Credits

Forum Veteran

Credits
143927

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com