एक हफ्ते के अंदर जमा करें Holding Tax
जागरण संवाददाता, रांची। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों ने एक सप्ताह के अंदर बकाया होल्डिंग टैक्स (Holdingh Tax) की राशि का भुगतान नहीं किया तो रांची नगर निगम की ओर से दी जा रही नागरिक सुविधाएं (डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, जलापूर्ति इत्यादि) स्थायी/अस्थाई रूप से बंद कर दी जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नगर निगम की ओर से सोमवार को वैसे 100 होल्डिंग धारकों की सूची जारी की गई, जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बाद भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया। संबंधित होल्डिंग धारकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ तिमाही तक होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।
संबंधित होल्डिंग धारकों को निर्देश दिया गया है कि सात दिनों के अंदर रांची नगर निगम के कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र, टैक्स कलेक्टर के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा झारखंड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम के तहत निकाय की ओर से दी जा रही नागरिक सुविधाओं को स्थायी/अस्थाई रूप से बंद कर दी जाएगी।
सूची में शामिल होल्डिंग टैक्स के 10 बड़े बकायेदार
वार्ड भवन मालिक व पता बकाया राशि (रुपये में)
10
बीआइटी, सर्कुलर रोड, लालपुर
16,54,297.88
38
आइएसएम कैंपस, पुंदाग
12,05,799.96
08
ईला रानी, कमल कुमार सिंह व प्रकाश यादव, कोकर
9,84,992.52
06
छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, बूटी रोड
7,48,408.60
04
डा. सचिदानंद प्रसाद, रिम्स चौक
7,31,602.04
38
फुलवंती देवी, प्रगति इन्क्लेव, न्यू अलकापुरी
6,57,184.68
54
मंजुला देवी, हेसाग
6,35,000.84
19
लाली कच्छप, तारा बाबू लेन, थड़पखना
5,34,983.16
36
सरोज देवी शर्मा, बजरा, ईटकी रोड
4,90,004.32
19
मेसर्स चिकित्सक संघ डाक्टर्स क्लब, केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल, सर्कुलर रोड
4,73,725.38
कुल बकाया राशि
71,15,998.38
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