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Bhubaneswar News: शांतिपल्ली बस्ती के लोगों को जल्द मिलेगा अपना घर, हाईकोर्ट ने हटाई बाधाएं

cy520520 2025-11-18 16:38:08 views 916
  

कोर्ट ने घर को लेकर हटाई बाधाएं



जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के शहीदनगर स्थित शांतिपल्ली बस्ती के हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। आवास योजना के दूसरे चरण में बचे हुए पात्र लाभार्थियों को घर देने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने 2023 से जारी अंतरिम रोक को हटाते हुए मामले की सुनवाई पर पूर्ण विराम लगा दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही की खंडपीठ ने शांतिपल्ली बस्ती के कई निवासियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए साफ कहा कि सरकारी जमीन पर वर्षों तक कब्जा बनाए रखने से किसी तरह का मालिकाना हक नहीं मिलता।
19 एकड़ जमीन हस्तांतरण का फैसला बरकरार

कोर्ट ने शांति नगर आवास योजना के लिए 19 एकड़ 395 डिसिमिल जमीन को 4 नवंबर 2016 की अधिसूचना के तहत बीडीए को हस्तांतरित किए जाने के सरकारी फैसले को सही ठहराया है। साथ ही लाभार्थियों के लिए 1.50 लाख रुपये की निर्धारित अंश राशि को भी कोर्ट ने उचित माना है।
अस्थायी निवास पर मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि लाभार्थियों को तय समय के भीतर उनके अस्थायी ठिकानों पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जो लोग अपनी अंश राशि जमा करने में असमर्थ होंगे, उन्हें बीएमसी और बीडीए की ओर से बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
निगरानी समिति होगी गठित

आवास आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अस्थायी निवास व्यवस्था की समीक्षा और आर्थिक सहायता की निगरानी के लिए कोर्ट ने एक निगरानी समिति बनाने का आदेश दिया है।
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