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Delhi Pollution: दिल्ली की हवा और हुई जहरीली... GRAP-3 लागू, जानें किन गाड़ियों पर लगा बैन?

LHC0088 2025-11-17 23:47:29 views 436
Delhi GRAP Stage 3: राजधानी दिल्ली की हवा काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा लोगों की सेहत पर लगातार असर डाल रही है। कई कोशिशों के बावजूद दिल्ली,नोएडा और गुरुग्राम में प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो रहा। वहीं दिल्ली की हवा लगातार पिछले कुछ समय से \“सीरियस\“ कैटगरी में बनी हुई है। जिसकी वजह से हाल ही में अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत दिल्ली-एनसीआर में कुछ गाड़ियों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस नियम में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को सड़क पर चलने से रोका गया है, जबकि जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी गई है। आइए जानते हैं GRAP फेज-3 में कौन-सी गाड़ियां चल सकती हैं और किन पर रहेंगी पाबंदी



दिल्ली का AQI इस समय 400 से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद से यहां GRAP का तीसरा स्टेज लागू किया गया। इस चरण में प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त नियम लगाए जाते हैं। गाड़ियों पर रोक के साथ-साथ निर्माण काम, गंदा ईंधन इस्तेमाल करने वाले कारखाने और पत्थर तोड़ने जैसे काम भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, ताकि हवा में उड़ रही धूल और धुआं कम हो सके।



किन गाड़ियों पर लगेगी पाबंदी




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मौजूदा नियमों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। ये पाबंदी प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों पर लागू होती है, सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को छोड़कर। इसका मकसद वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक हवा की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो जाती और GRAP फिर से चरण 2 में नहीं लौट आता। नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं।



किन गाड़ियों को होगी इजाजत



GRAP के तीसरे स्टेज में BS-IV पेट्रोल, BS-VI पेट्रोल और BS-VI डीजल वाली गाड़ियों को पहले की तरह सड़क पर चलने की अनुमति है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन, CNG कारें, हाइब्रिड मॉडल और मेडिकल या अन्य जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी किसी तरह की पाबंदी में नहीं आते। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसें और CNG पर चलने वाली क्लस्टर बसें भी नॉर्मल रूप से चलती रहेंगी, ताकि लोगों की रोज़मर्रा की यात्रा में कोई दिक्कत न हो। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग ने सड़कों पर जांच बढ़ा दी है और डिजिटल सिस्टम से गाड़ियों की निगरानी की जा रही है।



कितना लगेगा जुर्माना



अगर कोई अभी BS-III पेट्रोल या BS-IV डीजल गाड़ी चलाते पकड़ा गया, तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और वाहन जब्त भी किया जा सकता है।वहीं, बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाली कारों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए इसे समय पर अपडेट रखना जरूरी है।



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