सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, हापुड़। खाद्य सुरक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट बेचैन करने वाली है। खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल में से 50 प्रतिशत से ज्यादा की रिपोर्ट जांच में फेल आई हैं। इनमें आइसक्रीम और दूध तक के सैंपल अनसेफ की श्रेणी में आए हैं। यानि इनका सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दर्जनभर दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वहीं कई को नोटिस जारी करके न्यायालय में वाद भी दायर किया है। उसके बावजूद मिलावट और नकली का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में लोगों को खानपान के सामान के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। कुल 19 खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित और अधोमानक मिले हैं। इन सभी मामलों में जुर्माने की कार्रवाई शुरू हुई है, जबकि 18 मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी ने 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही छापामारी तेज करने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त सुनील कुमार ने बताया कि हापुड़ के रेलवे रोड प्रथम पर पंजाबी कालोनी में हरसिमरन कौर के यहां से लिया गया जलजीरा आइस कैंडी, गुलावठी में मोहल्ला महरबानपुर के यहां मोहम्मद खालिद के आइसक्रीम वनिला फ्लवेर, गांव निडोरी में कादिर के यहां से बिलेसरी पानी, मोहल्ला लज्जापुरी में त्रिलोकचंद के यहां आइसक्रीम बटर स्कोच फ्लेवर, पिलखुवा के मोहल्ला शुक्लान में पंकज मित्तल के यहां रिफाइंड सोयाबीन तेल, गढ़ के गांव रझैटी में वकील के यहां से रसगुल्ला, ग्राम बछलौता में सलेक चंद सेनी के यहां से वनिला आइसक्रीम, मोहल्ला इंद्रगढ़ी में रवि कुमार के यहां से आइसक्रीम कोकोनट फ्लेवर, हापुड़ के रेलवे रोड पंजाबी कालोनी पर सुरेंद्र अरोड़ा के यहां से आइसक्रीम वनिला फ्लेवर, सिंभावली के हरोड़ा मोड़ पर जुनेद के यहां से मिश्रित दूध, गांव बड़ौदा सिहानी में अनस के यहां से मिश्रित दूध और गढ़ के आदर्शनगर मैन चौराहा पर इस्तियाख के यहां से लिया गया मौसमी का जूस का नमूना अधोमानक मिले हैं। इन मामलों को विभाग के न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में भेज दिया गया है।
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नके अलावा गढ़ के गांव मोहम्मदपुर खुडलिया में महताब के यहां से आइसकैंडी घोल, हापुड़ के मोहल्ला लज्जापुरी में त्रिलोकचंद के यहां से आइसकैंडी, गांव सरावनी में फिरोज के यहां से आइसकैंडी, धौलाना के मोहल्ला बड़ा निवासी समयदीन के यहां से आइसकैंडी, बहादुरगढ़ के मोहल्ला नंगला में किशोरी लाल के यहां से हार्ड बाइल्ड टॉफी और स्याना के चांदपुर पूठी निवासी दीपक कुमार के यहां से लिए गए बेसन बूंदी के लड्डू का नमूना भी जांच में असुरक्षित मिला है। यानि इनका प्रयोग सेहत के खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा बिहार के थाना चरखा के रहने वाले फाल्गुनी यादव के यहां से बेसन बूंदी का लड्डू अधोमानक व असुरक्षित मिला है। सभी मामलों में जुर्माने की कार्यवाई शुरू कर दी गई है।
इन पर लगा 4.50 लाख रुपये का जुर्माना
तगासराय में बिशन हलवाई के यहां से लिए गए खोया, मजीदपुरा की गली नंबर तीन स्थित चौधरी डेयरी के दूध, बहादुरगढ़ में उम्मेद अली के सफेद रसगुल्ला, पिलखुवा में सर्वोदय नगर स्थित फूड वैली रेस्टोरेंट के मैदा, गढ़ के मंडी चौक राजीव नगर में नितिन तोमर के माइल्ड फैट, गढ़ के रिफ्यूजी कॉलोनी में अमन कुमार के यहां से गाय का दूध, गढ़ में राजीव नगर स्थित लवकेश ट्रेडिंग कंपनी के यहां से बर्फी, पिलखुवा में आर्य नगर चंडी रोड पर शिव मिठाई शॉप के सफेद छैना रसगुल्ला, अमरोहा के हिन्दुस्तान ट्रेडर्स से मिश्रित दूध, कुचेसर रोड चौपला शाहपुर जट्ट स्थित जिंदल स्वीट्स के बर्फी, पिलखुवा की लखपत सिंह की मढैया स्थित तिरुपति बंगाली स्वीट्स के सफेद रसगुल्ला, धौलाना में मेन बस स्टैंड स्थित मां दुर्गा स्वीट्स की बर्फी, हापुड़ में चंडी रोड स्थित ग्रोवर प्रोविजन स्टोर से टेपीओका सेगो और धौलाना में ग्राम सपनावत स्थित निखिल किराना स्टोर के यहां से लिए गए बेसन के नमूने पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा पिलखुवा में मेन बस स्टैंड पर वृंदावन स्वीट्स की चमचम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। साथ ही हापुड़ में अंबेडकर नगर में नई मंडी के सामने गौतम जनरल स्टोर की सोयाबड़ी पर 20 हजार, हाफिजपुर के ग्राम महमूदपुर में भूपेंद्र कुमार के यहां मिश्रित दूध पर 10 हजार और कमालपुर देहरा स्थित सुपर डेयरी के घी पर 20 हजार का जुर्माना लगा है। इस जुर्माने को विभाग के खाते में जमा कराया जाएगा। |