LHC0088 • 2025-11-13 15:37:57 • views 128
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भोजपुरी गायक पवन सिंह को कैंट थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में अपर जिला जज (प्रथम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने पवन सिंह को आदेश दिया है कि वह इस आशय की अंडरटेकिंग (लिखित वादा) प्रस्तुत करेंगे कि वह विवेचना में सहयोग करेंगे और संबंधित साक्षियों को आतंकित व प्रभावित नहीं करेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अभियोजन के अनुसार, नदेसर क्षेत्र के होटल व टूर एंड ट्रेवेल्स कारोबारी विशाल सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया था कि वर्ष 2017 में उसकी मुलाकात फिल्म निर्माता प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से मुंबई में हुई थी। भोजपुरी फिल्म में निवेश कर मुनाफा कमाने का प्रेम शंकर राय ने प्रस्ताव दिया।
फिल्म के निर्माण और उसमें गायक पवन सिंह को लेने का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से वापस मिलने का प्रलोभन दिया। करोड़ों का निवेश करा लिया। फिल्म निर्माण के बाद जब विशाल ने मुनाफे और निवेश की राशि मांगी तो प्रेम शंकर और सीमा राय ने इन्कार किया।
दबाव बनाने पर 12 लाख रुपये लौटाया और रुपये मांगने पर प्रेमशंकर राय और पवन सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर कैंट पुलिस ने दो सितंबर 2025 को पवन सिंह सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में पवन सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
पवन सिंह के वकील मंगलेश कुमार दुबे ने दलील दी कि विशाल सिंह और सह आरोपित प्रेमशंकर राय, सीमा राय के बीच का विवाद व्यापारिक अनुबंध का है। इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। |
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