जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। एक लाख 57 हजार 998 रुपये के वाटरप्रूफ मोबाइल फोन में बारिश की बूंदे चले जाने से परेशान उपभोक्ता ने शिकायत की, लेकिन कंपनी में सुनवाई नहीं हुई। फोन खराब होने और कंपनी के ध्यान न देने से परेशान उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग के अध्यक्ष ने सैमसंग कंपनी को मोबाइल की संपूर्ण कीमत 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
खलीलाबाद के उस्काकला गांव के रहने वाले शक्ति विकास पांडेय ने 28 दिसंबर 2022 को खलीलाबाद स्थित अग्रवाल टेलीकाम से सैमसंग कंपनी का वाटरप्रूफ मोबाइल फोन खरीदा था। 26 सितंबर 2024 को वह गोला बाजार आए थे। हल्की बारिश की बूंदे पड़ने पर मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया।
सर्विस सेंटर भेजने पर भी मरम्मत नहीं हो सकी। बार-बार शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई तो शक्ति ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया था। बताया कि कंपनी ने दावा किया था कि यह एक वाटरप्रूफ मोबाइल है, जो पानी पड़ने पर खराब नहीं होगा।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों पक्ष के बहस को सुना। इसके बाद मोबाइल की संपूर्ण कीमत खराब होने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिन के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। वाद क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया गया है। |