अनिल कुमार हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने अनिल कुमार हत्याकांड में दोषी करार अभियुक्त सुनील कुमार सिंह एवं अभिषेक कुमार पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अदालत ने उक्त आरोप में दोनों को 10 नवंबर को दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान दोनों को वीसी से अदालत में पेश किया गया था। हत्या तीन मार्च 2023 को टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र में हुई थी।
आरोप था कि टाटीसिल्वे के नया टोली एवं साखे टोली स्थित 127 डिसमिल जमीन को लेकर अनिल कुमार का अभिषेक पासवान के साथ विवाद चल रहा था। घटना के दिन वह राशन दुकान के चबूतरे पर बैठा हुआ था।
इसी समय अभिषेक पासवान ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर गोली चलाई। घायल अवस्था में इलाज के लिए मेडिका अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
उसके भाई ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना स्थल के पास बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान हुई थी। बता दें कि मामले में जमानत पर चल रहे तीसरे आरोपित प्रेम कुमार गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया था।
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