नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किए जाने के मामले में भवन को सील करने का आदेश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, रांची । नक्शा विचलन व नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किए जाने के मामले में बुधवार को रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने वार्ड-21 में अग्रसेन पथ, अपर बाजार स्थित अशोक कुमार जैन के भवन को सील करने का आदेश दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर प्रशासक की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-437 (4) के तहत यह प्रविधान है कि किसी भवन का निर्माण या किसी कार्य का निष्पादन रोकने के लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा उचित समझे वैसा उपाय कर सकता है।
नक्शा विचलन से संबंधित शिकायत के आधार पर 09 अक्टूबर 2025 को कनीय अभियंता व नगर निवेशक की ओर से कार्यालय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित भवन का नक्शा संख्या आरएमसी/बीपी/0813/डब्ल्यू21/2022 , अशोक कुमार जैन के नाम से आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, लेकिन संबंधित स्थल पर बी जी 3 कामर्शियल भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें विचलन पाया गया।
24 अक्टूबर को अपर प्रशासक के न्यायालय से भवन निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद तीन नवंबर को नगर निवेशन शाखा के कनीय अभियंता की ओर से पुन: स्थल जांच की गई, जिसमें पाया गया कि कार्य बंद करने के आदेश के बावजूद भवन में फिनिशिंग कार्य जारी था।
इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक आदेश की अवहेलना व झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-437(4) के तहत अपर प्रशासक की ओर से संबंधित भवन को सील करने का आदेश पारित किया गया। |