कई वर्ष चली केस सुनवाई के बाद अब अदालत ने सुनाया सजा पर फैसला।
जागरण संवाददाता, मोहाली। पत्नी से झगड़े के बाद गुस्से में पांच महीने के बेटे को गला घोंटकर मारने वाले शख्स को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मामला 13 जून 2022 का है, जिसमें जीरकपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। देहरादून निवासी अभिषेक शर्मा जीरकपुर की पेंटा होम्स सोसायटी में किराये के फ्लैट में रहता था। अभिषेक ने पत्नी निकिता से घरेलू विवाद के बाद पांच माह के बेटे का गला घोंट दिया था।
उसने खुदकुशी की कोशिश में अपनी कलाई पर ब्लेड से वार किए थे। पुलिस ने मौके से खून से सनी चादर, चप्पल और इस्तेमाल किया गया ब्लेड बरामद किया था। कई वर्ष चली केस सुनवाई के बाद अब अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। |