जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब 10 वर्ष पूर्व बिल्हौर के डोड़वा जमौली गांव में रंजिश में किसान की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में चल रही थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय आरोपित तीनों भाइयों को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि कानपुर बिल्हौर के डोड़वा जमौली गांव निवासी रिंकू ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि 24 मई 2015 को शाम सात बजे के करीब पिता भगवानदीन एवं छोटा भाई मनीष कुमार शौच के लिए खेतों की ओर जा रहे थे।
गांव के आदर्श तिवारी के खेत के पास पहले से घात लगाए बैठे राधेश्याम, रामकिशोर, राम प्रकाश व विनोद कुमार ने रंजिश में लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे पिता वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। घटना को पत्नी आकांक्षा व गांव के शिवनंदन के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी देखा।
पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रजत सिन्हा की कोर्ट में चल रही थी। दौरान सुनवाई अभियुक्त रामकिशोर की मौत हो गई। नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित तीनों भाइयों राधेश्याम, रामप्रकाश व विनोद कुमार को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। |