बलिया में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर दो मौलवियों के खिलाफ मुकदमा, माइक व मशीनें जब्त

Chikheang 2025-11-11 22:38:17 views 840
  

पुलिस ने दो मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा माइक व साउंड मशीनें जब्त कर लीं।



जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा माइक व साउंड मशीनें जब्त कर लीं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहला मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम शोधनपुर का है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम करीब चार बजे उपनिरीक्षक दुर्गेश गौड़ भ्रमण पर थे। इस दौरान शोधनपुर मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मस्जिद में तीन लाउडस्पीकर और एक माइक मशीन लगी मिली।

मौके पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद शहजाद बताया और स्वयं को मस्जिद का मौलवी कहा। पूछताछ के दौरान वह लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने माइक मशीन सहित लाउडस्पीकर जब्त कर नौशाद हसन नामक व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

दूसरा मामला नगरा थाना क्षेत्र के डूमरियाबोझ स्थित जामा मस्जिद का है। जानकारी के मुताबिक, उपनिरीक्षक संदीप कुमार बिहराहरपुर में गश्त पर थे, तभी उन्होंने डूमरियाबोझ जामा मस्जिद पर तेज आवाज में माइक लगाकर नमाज पढ़े जाने की सूचना पाई। मौके पर पहुंचकर पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम गुलाम अरशद उर्फ मुन्ना बताया।

पुलिस ने वहां से भी माइक जब्त कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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