बलात्कार दोषी कुलदीप सेंगर की रिहाई पर ब्रेक, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

deltin33 2025-11-9 09:36:15 views 610
  

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सेंगर इस मामले में 10 साल की सज़ा काट रहा है और अप्रैल 2018 से जेल में है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील महमूद प्राचा को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की भी अनुमति दी।

पीड़िता पक्ष ने सेंगर की ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया। वकील प्राचा ने दलील दी कि सेंगर की रिहाई पीड़िता और उसके परिवार के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरनेट पर पीड़िता को बदनाम करने और परेशान करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि सेंगर पिछले नौ साल से जेल में है और उसकी सज़ा में केवल लगभग 11 महीने बाकी हैं। उसे पहले अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम राहत मिली थी, और उसने उस दौरान कोई गलत काम नहीं किया था। तीस हजारी कोर्ट ने 2018 में इस मामले में सेंगर को दोषी ठहराया था। वह नाबालिग से बलात्कार के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com