विकासनगर में पीड़ित के माता-पिता को 12.22 लाख रुपये देगी बीमा कंपनी, हादसे में हुई थी मौत

LHC0088 2025-11-8 16:36:52 views 1134
  



जागरण संवाददाता, विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला जज विकासनगर नंदन सिंह ने सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में बीमा कंपनी को मृतक की माता बुराशी देवी व पिता जगत सिंह निवासी दसऊ चकराता को 12,22,666.8 रुपये बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक वरदावर चौहान के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20 लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने के लिए न्यायालय में मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में कहा था कि 16 अप्रैल 2022 को उसका पुत्र वरदावर चौहान कार से बिस्सू मेले से अपने घर जा रहा था। जैसे ही रात साढ़े नौ बजे सियारलीधार सहिया क्वानू मोटर मार्ग के पास पहुंचा चालक की लापरवाही से वाहन खाई में गिर गया। हादसे में उसके पुत्र वरदावर चौहान की मौत हो गई।

पुत्र खेतीबाड़ी का कार्य करता था। उक्त कार्य से 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता था। वरदावर ही परिवार का पालन-पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति था।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला जज विकासनगर नंदन सिंह ने आदेश दिया कि प्रतिकर की उक्त धनराशि पर याचिका दायर होने की तिथि 11 जुलाई 2022 से प्रतिकर के भुगतान होने की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा। यह राशि निर्णय की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करनी होगी। धनराशि में से मृतक के पिता को 6,11,333.4 रुपये व माता को 6,11,333.4 रुपये प्राप्त होंगे।
मृतक आश्रितों को 17.56 लाख रुपये अदा करने के आदेश

जागरण संवाददाता, विकासनगर: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला जज विकासनगर नंदन सिंह ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि सड़क हादसे में मौत मामले में याचीगण सविता निवासी दसऊ आदि को 17,56,529.6 रुपये बतौर प्रतिकर प्रदान की जाए।

याची सविता आदि ने अपनी याचिका में कहा था कि 16 अप्रैल 2022 को जब उसके पति प्रीतम सिंह चैहान कार से बिस्सू मेले से अपने घर आ रहे थे, तभी सियारलीधार सहिया क्वानू मोटर मार्ग पर वाहन चालक संजय चौहान की लापरवाही से वाहन खाई में गिर गया। इससे प्रीतम की मौत हो गई।

दुर्घटना में गाड़ी चालक संजय चैहान व गाड़ी में सवार रणवीर सिंह व वरदावर सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। प्रीतम सिंह चौहान कारपेंटर का कार्य करता था, जिससे वह 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता था। उसी से वह अपना व परिवार का भरण-पोषण करता था। प्रतिकर के रूप में बीस लाख रुपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की न्यायालय से याचना की गई।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला जज विकासनगर नंदन सिंह ने आदेश दिया कि सविता आदि को उक्त धनराशि याचिका दायर होने की तिथि 11 जुलाई 2022 से प्रतिकर के भुगतान होने की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज समेत अदा की जाए। यह राशि यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अदा की जाएगी।

आदेशित किया कि निर्णय की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर प्रतिकर की राशि जमा करें। पत्नी सविता निवासी दसऊ को 9,56,529.6 रुपये, अवयस्क पुत्र नीलेश, पुत्री मान्या को बराबर-बराबर दो-दो लाख रुपये, पिता सूरत सिंह व माता राजेश्वरी देवी को बराबर-बराबर दो-दो लाख रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। अवयस्क पुत्र व पुत्री को प्राप्त धनराशि उनके वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में जमा की जाएगी।
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