प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें ट्रैफिक चालानों का निपटारा रियायती दरों पर किया जाएगा।
यह लोक अदालत विशेष रूप से ट्रैफिक चालानों के लिए आयोजित की जा रही है और इसमें 31 जुलाई 2025 तक के वे चालान शामिल होंगे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर दर्ज होकर वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वहीं, अधिकारियों ने बताया कि तीन, चार, पांच और छह नवंबर तक कुल दो लाख चालान डाउनलोड किए गए। इनका निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में केवल मामूली यातायात उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न लगाना, बिना हेलमेट चलाना और गलत पार्किंग जैसे मामलों में ही राहत दी जाएगी।
वहीं, गंभीर उल्लंघन जैसे नशे में गाड़ी चलाना, सिग्नल तोड़ना और दुर्घटना से संबंधित मामलों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के सातों जिला अदालत परिसर में होगी। जिसमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका और रोहिणी में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी।
डीएसएलएसए ने इस दौरान दो लाख लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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