दुष्कर्म मामले के दोषी आसाराम। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने भी गुरुवार को 84 वर्षीय कथावाचक आसाराम को इलाज के लिए छह महीने की जमानत दे दी। 2013 के एक दुष्कर्म मामले में वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
इससे पहले 29 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उन्हें इलाज के लिए छह महीने की जमानत दी थी। हाई कोर्ट खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह उन्हें उसी आधार पर जमानत दे रही है जिस आधार पर उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का किया था अनुरोध
इससे पहले आसाराम के वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया और उनकी चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि आसाराम को जोधपुर जेल में उपचार की जो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, वे उन्हें अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल में प्रदान की जा सकती हैं।
2013 के मामले में दोषी
जनवरी, 2023 में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में दर्ज केस में दोषी ठहराया था। इसमें उन्होंने सूरत निवासी शिष्या के साथ 2001 से 2006 तक कई बार दुष्कर्म किया था।
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