जागरण संवाददाता, सीतापुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 38 हजार का अर्थदंड भी बोला गया है।  
 
14 सितंबर 2017 को विद्यालय में पढ़ने गई कक्षा छह की छात्रा लंच के बाद गायब हो गई थी। खोजबीन करने के बाद छात्रा के पिता ने थाना इमलिया सुल्तानपुर में मुकदमा लिखवाया था। पुलिस के 15 सितंबर को पुलिस को बरामद कर लिया था। पता चला था कि फर्रकपुर गांव का मनोज छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
इसके बाद उसने छात्रा से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजकर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। केस की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान आठ गवाह और इतने ही सक्ष्य पेश किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अदालत ने सजा सुना दी। अभियोजन की पैरवी गोविंद मिश्र ने की। |