सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर की गई थी तोड़फोड़।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सूरजकुंड थाना क्षेत्र में स्थित मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ अवैध निर्माण करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। जिला वन अधिकारी की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी। कुछ दिन पहले मैरिज गार्डन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वन विभाग ने तोड़फोड़ की थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोर्ट के आदेश पर की गई थी तोड़फोड़
जिला वन अधिकारी सुरेंद्र डांगी ने बताया कि अरावली वन क्षेत्र में आने वाले महिपाल गार्डन में पिछले माह तोड़फोड़ की थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली प्रतिबंधित क्षेत्र में बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया गया था।
चार दिन पहले विभाग को सूचना मिली कि महिपाल गार्डन में फिर से अवैध निर्माण कर दिया गया है। इसके साथ वहां पर शादी के आयोजन की तैयारी चल रही है। टीम ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। इसके साथ ही प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने को लेकर पुलिस में शिकायत दी। |