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लखनऊ के 88 गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए भूगर्भ जल अपर्याप्त, कोर्ट ने कहा- समस्या का निकालें समाधान

cy520520 2025-10-19 13:06:58 views 937
  

जल निगम ने हाई कोर्ट को दी जानकारी



विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जल निगम के एमडी रमाकांत पांडेय ने कोर्ट को बताया कि लखनऊ के 88 गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए उपलब्ध भूगर्भ जल अपर्याप्त है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि जल निगम, सिंचाई विभाग और केंद्रीय जल आयोग साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी 2026 को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान की ओर से दाखिल वर्ष 2016 की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याची के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि लखनऊ के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या पर वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।
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