विधि संवाददाता, लखनऊ। घरेलू विवाद के चलते पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी मो. रफीक इदरीसी को अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।  
 
साथ-साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले की रिपोर्ट मृतका अफसाना के पिता मतलूब अली ने पति मो रफीक इदरीसी के खिलाफ दर्ज कराई थी।  
 
बताया गया कि उसकी बेटी तथा दामाद अपनी आठ वर्ष की बेटी के साथ नौबस्ता में रहते थे। उसकी बेटी को उसका पति अक्सर मारता पीटता था। 27 फरवरी 2021 की शाम को उसको सूचना मिली कि अफसाना की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें |