deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

‘लागत से ज्यादा टोल वसूली बंद हो’ याचिका पर हाई कोर्ट गंभीर, NHAI को हलफनामा दाखिल करने का आदेश

Chikheang 2025-10-17 00:07:29 views 304

  

प्रतीकात्मक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। निर्माण लागत की वसूली पूरे करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जवाब मांगा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याचिकाकर्ता अब्दुल करीम अंसारी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एनएचएआई को नाेटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को होगी।

अब्दुल करीम अंसारी ने याचिका में कहा कि देश भर में 128 टोल प्लाजा हैं जहां आपरेटर पूरी परियोजना लागत वसूल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टोल वसूली जारी है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि कई मामलों में एकत्रित टोल की कुल राशि निर्माण लागत से कई गुना अधिक है।

याचिका में आंकड़े पेश करके कहा गया कि कुछ टोल प्लाजा पर टोल राजस्व परियोजना की निर्माण लागत से 50 गुना से भी अधिक हो गया है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां वसूली 2016 की शुरुआत में ही पूरी हो गई थी, लेकिन यहां पर अब भी टोल संग्रह जारी है।

यह भी पढ़ें- उदरपुर के अनोखे होटल को लेकर दिल्ली HC का आदेश, META को 36 घंटे में वीडियो हटाने का आदेश
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Explore interesting content

Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

210K

Threads

0

Posts

710K

Credits

Forum Veteran

Credits
70928