पति-पत्नी और तीन बच्चों की हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई।
जागरण संवाददाता, सरायकेला । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की कोर्ट ने पति-पत्नी एवं तीन बच्चों की हत्या के मामले में चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना एवं धारा 427 भादवि के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में केस का संचालन प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन द्वारा किया गया ।
उन्होंने सजा के बिन्दु पर बहस करते हुए चुन्नू मांझी (अभियुक्त) को पति-पत्नी के अलावा तीन बच्चों की निर्मम तरीके से टांगी से काट कर हत्या करने को जधन्य एवं दुर्लभ प्रकृति का अपराध मानते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी को फांसी की सजा सुनाई गई। चांडिल निवासी सिद्धू सोरेन (भाई) के बयान पर कपाली ओपी में 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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इसमें सिद्धू ने बताया था कि 23 फरवरी 2019 की सुबह करीब चार बजे जब वे लोग पुडिसिली अपने घर में सोए हुए थे तो उसका भाई आरोपित चुन्नु मांझी उर्फ पुतस मांझी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया।
वह दरवाजा पर कुल्हाड़ी में मारने लगा तथा बोल रहा था कि उसने रवि मांझी, कल्पना उर्फ पावर्तों और उसके तीन बच्चे जितेन्द्र, सुरेश एवं पुरेश को काट दिया और वादी को भी काट देंगे।
दरवाजा खोलने पर उसने वादी और उसके मां पर भी प्रहार किया। अभियुक्त चुन्नु मांझी ने घर एवं मोटर साईकिल में आग लगा दी। उसके बाद पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना ले गई।
इस वाद में एफएसएल द्वारा साक्ष्य एकत्र किया गया था एवं सअनि रोपना राम कांसी द्वारा केस का अनुसंधान पूर्ण कर आरोप-पत्र समर्पित किया गया था।
अभियोजन द्वारा इस केश में कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई एवं कपाली ओपी द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। |