मंडी के बाजारों में मिलावटी दही-तेल मिलने पर लगा भारी जुर्माना (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, मंडी। जिला मंडी में दही और सरसों का तेल खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड पाए जाने पर एडीएम कोर्ट ने 80000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा मंडी में बिना पंजीकरण चल रहे रेस्टोरेंट को 65000 और सुंदरनगर में बिना पंजीकरण और मंडी में ही साफ सफाई न रखने पर दुकानदारों को 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कुल 1.65 लाख रुपये की सजाएं एडीएम कोर्ट ने सुनाई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान जंजैहली क्षेत्र में भरे गए दहीं के सैंपल फेल हो गए थे। विभागीय कार्रवाई के बाद मामला एडीएम कोर्ट भेजा गया था। जहां से 50000 रुपये का जुर्माना लगा है। इसी तरह अन्य दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह मामले एडीएम कोर्ट को भेजे गए थे जहां से 1.65 लाख रुपये का जुर्माना संबंधित दुकानदारों और कंपनियों को लगाया गया है। इसके अलावा विभाग की टीम ने जोगेंद्रनगर से पनीर के तीन, दही के दो, आटा, चिकन करी का सैंपल भरे हैं।aligarh-city-general,Aligarh City news,Aligarh municipal corporation,cleanliness drive Aligarh,encroachment removal Aligarh,Sukhma company Aligarh,salary deduction issue,ward 10 Aligarh,municipal commissioner Aligarh,sewage cleaning Aligarh,vendor management Aligarh,Uttar Pradesh news
वहीं विभाग की ओर से भरे गए सैंपलों में छह सैंपल फेल हो गए हैं। इसमें दूध, आटा, हल्दी, पाउडर, काजू और दाख, बेसन मिस ब्रांडेड निकले हैं। इनमें दाख सब स्टैंडर्ड भी पाई गई है। इस दाख की जांच में पाया गया कि यह खाई गई थी और एक अनुपात के तहत यह मात्रा साढ़े छह प्रतिशत निकली। जबकि नियम के अनुसार यह दोप्रतिशत ही डैमेज पैकेज में माना जाता है।
मंडी के खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने कहा एडीएम कोर्ट की ओर से अलग-अलग मामलों में 1.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं छह खाद्य पदार्थों के सैंपल स्टैंडर्ड व एक मिस ब्रांडेड मिले हैं। संबंधित दुकानदारों को नोटिस भेज दिए गए हैं। |