राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले में उम्र सीमा में छूट को लेकर दाखिल पर सुनवाई हुई। अदालत ने जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद उक्त याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि उम्र सीमा में छूट देना राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तिथि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रार्थी की याचिका खारिज करने योग्य है।
प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2011 में ली गई थी, इसके बाद वर्ष 2025 में विज्ञापन जारी किया गया है। मात्र दो बार ही ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति परीक्षा हुई है।
इसलिए उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों के लिए जेपीएससी ने साल 2025 निकाला है। प्रार्थी कृष्णकांत सिंह व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उम्र में छूट देने की मांग की थी।
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