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18 के होने वाले हैं? अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हुआ और भी आसान, घर बैठे करें आवेदन

Chikheang 3 hour(s) ago views 573
  

प्रतीकात्‍मक च‍ित्र



जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर 2026 में यदि आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो आप भी मतदाता बनने के लिए अभी ही फार्म-6 भर सकते हैं। इसके लिए फार्म-6 के तय बिंदुओं पर आपको फार्म भरना होगा व प्रपत्र संलग्न करने होंगे। फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा।

यह फार्म भरकर आप बीएलओ को भी दे सकते हैं या आनलाइन भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जिसके बार निर्वाचन विभाग की ओर से सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। मगर, आप मतदाता अक्टूबर में ही बनेंगे। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में इन आवेदनकर्ताओं का नाम नहीं होगा क्योंकि यह सूची पहले ही प्रकाशित हो जाएगी।

सूची में फार्म-6 वाले वह नए मतदाता शामिल होंगे जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। फार्म-6 में आवेदक को नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा ईसीआईनेट ऐप पर आनलाइन फार्म-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है।

फार्म-6 भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी को भी दिया जा सकता है। मतदाता बनने के लिए जिनकी ओर से फार्म-6 भरकर आवेदन किया जा रहा है। उनमें से कई आवेदनों में यह पाया गया है कि आवेदक की फोटो धुंधली एवं अस्पष्ट है। ऐसे में फोटो लगाते समय ध्यान रखना होगा। फोटो स्पष्ट होनी चाहिए। अपने वर्तमान निवास का पूरा पता साफ-साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए।

पता भरते समय प्रविष्टियां सही-सही भरी जानी चाहिए, जिससे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र आवेदक को उसके पते पर आसानी से प्राप्त हो सके। सामान्य निवास प्रमाण के लिए आवेदक को स्वयं/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम पर जारी अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में लगानी होगी।
स्वयं एवं संबंधी का नाम भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

  • आवेदक को स्वयं एवं अपने संबंधी का नाम हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में साफ अक्षरों में सही-सही भरना चाहिए।
  • यदि केवल एक भाषा में नाम भरा जाता है तो, प्रणाली स्वतः दूसरी भाषा में रूपांतरण करेगी, जिससे नाम की वर्तनी में त्रुटि होने की संभावना हो सकती है।
  • संबंधी के नाम में आवेदक द्वारा अपने पिता/माता/पति/पत्नी में से किसी एक का तथा तृतीय लिंग के मामले में विधिक संरक्षक के रूप में गुरु का उल्लेख किया जायेगा।
  • विवाहित महिला आवेदकों द्वारा संबंधी के नाम में प्राथमिकता के आधार पर अपने पति का नाम भरना चाहिए।
  • आवेदन पत्र में जो विकल्प लागू न हो उसे काट दिया जाना चाहिए।

पिनकोड व मोबाइल नंबर का भी रखें ध्यान

आवेदन करते समय सही पिनकोड अंकित करें। फार्म-6 में स्वयं का/पिता अथवा पति का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करे। मोबाइल नंबर अंकित कर आवेदक अपने आवेदन को ईसीआईनेट ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ट्रैक कर सकता है। साथ ही पोर्टल/ऐप से ई-इपिक को डाउनलोड भी किया जा सकता है।

  


नये मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरते समय तय बिंदुओं का ध्यान रखें। साथ ही अन्य मतदाता भी अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र में लगी हुई फोटो तथा दिये गये पते एवं मोबाइल नंबर सहित अन्य प्रविष्टियों को पुनः जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो अथवा संशोधन की आवश्यकता हो तो, फार्म-8 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें अथवा ईसीआई नेट ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

- अनुज सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम





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