सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दर्ज केस में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट की तरफ से जारी समन को बरकरार रखा था। बता दें कि, यह मामला झारखंड के कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने ED से कहा कि, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि एजेंसी बड़ी संख्या में “बल्क शिकायतें” दाखिल कर रही है। CJI ने टिप्पणी की कि एजेंसी को अपनी ऊर्जा और संसाधन उन मामलों पर केंद्रित करने चाहिए, जिनसे ठोस और रचनात्मक परिणाम निकल सकें। यह मामला ED के समन का पालन न करने से जुड़ा है, जिस पर ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत के इस फैसले से मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत मिल गई है।
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बता दें कि, हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकर कर दिया गया था। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन को सात बार समन भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बता दें कि, 15 जनवरी को, झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दायर एक शिकायत केस में सोरेन के खिलाफ एक स्पेशल MP-MLA कोर्ट द्वारा लिए गए कॉग्निजेंस को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिससे JMM चीफ हेमंत सोरेन को झटका लगा था। |