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ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले तक बदल जाएगा बोर्डिंग प्वाइंट, रेलवे बोर्ड ने जारी किया दिशा-निर्देश

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अभी तक आठ से 18 घंटे तक बोर्डिंग प्वाइंट बदलने का है प्रविधान। जागरण  



जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब यात्री ट्रेन छूटने के आधे घंटे या अंतिम आरक्षण चार्ट बनने तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं। जल्द ही यह नई व्यवस्था पूर्वोत्तर रेलवे समेत भारतीय रेलवे में लागू हो जाएगी।

रेलवे बोर्ड ने इस आशय का आवश्यक दिशा-निर्देशा जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग-द्वितीय) संजय मनोचा ने क्रिस (सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम्स) को पत्र लिखकर इस नई व्यवस्था की तकनीकी व्यवहार्यता पर रिपोर्ट मांगी है।  

दरअसल, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सफर को और अधिक लचीला और सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। रेलवे बोर्ड के नए प्रस्ताव के अनुसार, अब यात्री ट्रेन का दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार होने तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यात्रियों को ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की स्वतंत्रता होगी।

इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, यानी पहले कुछ प्रमुख ट्रेनों से ही इस सुविधा की शुरुआत होगी, बाद में सभी ट्रेनों में यह व्यवस्था मिलेगी। वर्तमान नियमों के अनुसार, यात्री केवल प्रथम चार्ट बनने तक ही बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं।

अक्सर लंबी दूरी की ट्रेनों का पहला चार्ट सफर शुरू होने से आठ से 18 घंटे पहले ही तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी यात्री को अंतिम समय में किसी अन्य स्टेशन से ट्रेन पकड़नी हो, तो उसके पास बोर्डिंग प्वाइंट बदलने का विकल्प नहीं बचता था। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने नियमों में ढील देने का मन बनाया है।

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फिलहाल, भारतीय रेलवे स्तर पर अभी तक यात्रियों को ट्रेन छूटने के आठ से 18 घंटे तक यानी प्रथम आरक्षण चार्ट बनने तक यात्रियों को बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की सुविधा मिल रही है। रेलवे बोर्ड ने चार घंटे के प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार किए जाने के समय में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से बोर्डिंग प्वाइंट बदलने के समय में भी बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

बोर्ड का कहना है कि बोर्डिंग प्वाइंट में परिवर्तन की अनुमति द्वितीय आरक्षण चार्ट तैयार होने तक प्रदान की जा सकती है। इसके लिए क्रिस से प्रस्ताव की समीक्षा करने व व्यवहार्यता की जांच के लिए निर्देशित किया है। साथ ही बोर्ड को अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा है, ताकि नए प्रस्ताव के संबंध में यथाशीघ्र अंतिम निर्णय लिया जा सके।   
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